होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हाॅल सामूहिक समारोह से पूर्व आयोजक से शपथ-पत्र प्राप्त करें एवं रिकार्ड में रखे….अन्यथा कोविड-19 के प्रावधानों के तहत कार्यवाई की है चेतावनी

Report manpreet singh 

Raipur chhattisgarh VISHESH :बिलासपुर जिले में संचालित समस्त होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हाॅल को निर्देशित किया गया हैं कि किसी भी सामूहिक समारोह के संचालन से पूर्व आयोजक से शपथ-पत्र प्राप्त करें एवं रिकार्ड में रखे।

शपथ पत्र में इस बात का स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करे अन्य राज्य से कोई व्यक्ति नही आया हैं।यदि आया हो तो उसका नाम व पूर्ण पता एवं मोबाईल नंबर के साथ यह जानकारी भी ले के वह व्यक्ति किसी कोविड पाॅजिटिव व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आया है।

इस निर्देश का कड़ाई से पालन करने सभी हाॅटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हाॅल के संचालकों कहा गया है। अन्यथा कोविड-19 के प्रावधानों के तहत् वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी दी गयी है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर ने बताया कि प्रायः देखने में आ रहा है जिले में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हाॅल आदि में विभिन्न प्रकार के सामूहिक पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि कौन-कौन व्यक्ति किसी अन्य बाहर के राज्य से आया है, तथा वह कोविड पाॅजिटिव व्यक्ति रहा हैं अथवा किसी कोविड पाॅजिटिव व्यक्ति के सम्पर्क में नहीं रहा हैं। ऐसी स्थिति में महामारी के सामाजिक संक्रमण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के उदेश्य से यह निर्देश जारी किया गया है।

 

 

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