










Raipur chhattisgarh VISHESH / माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा- निर्देश अनुसार रायपुर नगर पालिक निगम जोन 9 क्षेत्र अंतर्गत व्हीआईपी इस्टेट में अशोका रतन के सामने आवासीय क्षेत्र में बिना अनुमति अवैध व्यवसायिक गतिविधियों को बंद करने सम्बंधित व्यवसायिक परिसरों को ताला लगाकर पंचनामा कार्रवाई कर सीलबंद किया गया
रायपुर – माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा – निर्देश अनुसार आज रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र के जोन क्रमांक 9 अंतर्गत पण्डित मोतीलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 9 क्षेत्र अंतर्गत व्हीआईपी स्टेटस में अशोका रतन के सामने आवासीय क्षेत्र में बिना अनुमति अवैध रूप से व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन कर रहे सम्बंधित व्यवसायियों के सम्बंधित अवैध व्यवसायिक परिसरों को नियमानुसार प्रक्रिया के अंतर्गत नोटिस जारी करने के बावजूद व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन बंद नहीं किये जाने पर सम्बंधित व्यवसायियों के आवासीय क्षेत्र में बिना अनुमति अवैध व्यवसायिक परिसरों को ताला लगाकर सीलबंद करने की नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अभियान चलाकर रायपुर जिला कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार और रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देशानुसार और नगर निगम जोन 9 जोन कमिश्नर श्री राकेश शर्मा के मार्गनिर्देशन और कार्यपालन अभियंता श्री शरद ध्रुव, सहायक अभियंता श्री सैयद जोहेब, उपअभियंता श्री रविप्रभात साहू सहित नगर निगम जोन 9 नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश उड़नदस्ता की टीम और रायपुर जिला पुलिस कमिश्नरेट की टीम की स्थल पर उपस्थिति में की गयी. अभियान के अंतर्गत सीलबंद की कार्रवाई स्थल पंचनामा की कार्रवाई की जाकर नियमानुसार प्रक्रिया के अंतर्गत की गयी.






















