राजधानी रायपुर मे कालाबाजारी करने वाले 05 थोक संस्थानों पर हुआ कार्रवाई – संस्थानो के विरूद्ध विधिक प्रकरण दर्ज
Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH : खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया ने बताया कि आज 21सितंबर को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु खाद्य विभाग द्वारा कार्रवाही करते हुए कुल 05 प्रकरण निर्मित किए गये है। जिनमें से 05 दुकानों को सील कर समस्त स्टाॅक को जप्त किया गया l कलेक्टर डाॅ.एस.भारतीदासन ने रायपुर जिले में कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम हेतु 22 से 28 अक्टूबर तक संपूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उन्होेने लाॅकडाउन के पूर्व 20 एवं 21 तारीख को सभी व्यवसायिक गतिविधियां पूर्ववत संचालित करने के निर्देश दिए थे। इन दो दिनों में आम जनता आगामी सप्ताह हेतु आवश्यक सामग्री खरीद सकते है।
उन्होने समस्त कारोबारी विक्रेताओं एवं किराना दुकान संचालकों को निर्धारित दर पर सामग्री वितरण किए जाने और कालाबाजारी नहीं करने के निर्देश दिए थे। इसी तारतम्य में खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया ने बताया कि आज 21सितंबर को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु खाद्य विभाग द्वारा कार्रवाही करते हुए कुल 05 प्रकरण निर्मित किए गये है। जिनमें से 05 दुकानों को सील कर समस्त स्टाॅक को जप्त किया गया है।
इनमें प्रदीप एण्ड कंपनी के पास 50 कट्टा आलू, श्री टेªडर्स में 50 किलो ग्राम आलू की भर्ती वाला 420 कट्टा,प्याज 13 कट्टा और लहसुन 06 कट्टा जप्त किया गया। इसी तरह शीतल एजेंसी में 471 कट्टा आलू जप्त किया गया। उपरोक्त तीनो थोक संस्थान द्वारा 1800 से 2100 रूपये की प्रति पैकेट 50 किलोग्राम की भर्ती में आलू की बिक्री कर मुनाफखोरी किया जा रहा था। वर्तमान में आलू की आपूर्ति कम होने से लाॅकडाउन एवं जनमानस की सुविधा हेतु 30रूपये प्रति किलोग्राम की दर से शासन के नियंत्रण में वितरण कराया गया।
उन्होने बताया कि उक्त संस्थानो के विरूद्ध विधिक प्रकरण दर्ज किया गया और संक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 04 अन्य संस्थानों में पैकेज्ड कोर्मोडरी एक्ट के अंतर्गत विधिक एवं नापतौल विभाग के द्वारा प्रकरण निर्मित किया गया।खाद्य विभाग के द्वारा सघन निरीक्षण कर लगातार प्रकरण निर्मित किया जा रहा है।