रिपोर्ट मनप्रीत सिंग

रायपुर छत्तीसगढ़ विशेष : Lockdown 2.0: और कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई के संबंध में होम मिनिस्ट्री की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस संबंध में मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान करते हुए कहा था कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम सकारात्मतक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि 20 अप्रैल तक हमें और सख्त कदम उठाने होंगे। जो इलाके हॉटस्पॉट हैं वहां समीक्षा की जाएगी या वैसे इलाके जो खुद को हॉटस्पॉट न बनने देने में कामयाब हुए को वहां कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट दी जा सकती है।
जानें नई गाइडलाइन्स में और क्या-क्या है?
गाइडलाइन के मुताहिक बसे-मेट्रो सर्विस बंद रहेगी और स्कूल भी नहीं खोले जाएंगे।
स्कूल, कोचिंग संस्थान भी फिलहाल बंद ही रहेंगे।
गाइडलाइन्स में कन्स्ट्रक्शन के प्रॉजेक्ट को सीमित छूट दी गई है।
शादी ब्याह के समारोह समेत जिम, और धार्मिक स्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
पब्लिक प्लेस में थूकने पर भी रोक है.
किसी भी जगह के कर्ताधर्ता सोशल डिस्टेंसिंग लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे
अंतिम संस्कार, शादी वगैरह के लिए जमा होने की इजाजत जिला मजिस्ट्रेट देंगे
शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री पर पूरी तरह रोक
दफ्तरों के लिए सरकार का निर्देश
ऑफिस में तापमान मापने का इंतजाम करना होगा
सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी
दो शिफ्ट के बीच एक घंटे का अंतराल होगा
65 साल से ऊपर के बुजुर्ग घर से ही काम करें
जिनके पांच साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं, वो भी घर से ही काम करें
आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा दें
दो शिफ्ट के बीच दफ्तरों को सैनेटाइज करें
ज्यादा लोगों के साथ मीटिंग की मनाही
दफ्तरों के दरवाजे, कैंटीन, मीटिंग रूम, ओपन एरिया,टॉयलट, लिफ्ट, उपकरणों और बेसमेंट को सैनिटाइज किया जाए
जो दफ्तर आ रहे हैं उनके लिए वाहन की व्यवस्था हो. वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से न आएं. वाहन में सिर्फ क्षमता से आधे से कम लोग आएं-जाएं
- कंपाउड में आने वाले हर वाहन को सैनिटाइज किया जाए
- हर कर्मचारी का मेडिकल इंश्योरेंस हो
- एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर हैंड वाश की व्यवस्था हो
- लिफ्ट में 2 से 4 ही व्यक्ति एक साथ जाएं
- सीढ़ी का इस्तेमाल ज्यादा करें
- गुटखा, तंबाकू और थूकने पर सख्त रोक
- गैरजरूरी लोगों को प्रवेश की इजाजत न दें
- कोविड 19 के लिए तय किए गए अस्पतालों, क्लीनिक की लिस्ट दफ्तर में उपलब्ध कराएं
फैक्ट्रियों के लिए निर्देश
- बार-बार सफाई हो
- हाथ धोना जरूरी किया जाए
- शिफ्टों ममें अंतरालल हो
- लंच ब्रेक एक साथ न हो
इन निर्देशों के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई होगी





















