
रिपोर्ट मनप्रीत सिंह
- रायपुर छत्तीसगढ़ विशेष : अगर आप
- देते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. इनकम टैक्सपेयर्स के लिए एक सर्कुलर जारी किया गया है. इसके तहत कहा गया है कि अगर एंप्लाई नए टैक्स सिस्टम के तहत अपना इनकम टैक्स भरना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें पहले अपने एंप्लॉयर को जानकारी देनी होगी. सीबीडीटी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज) ने एक सर्कुलर जारी किया है और इसके तहत आयकर विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि जो लोग नई टैक्स व्यवस्था के तहत अपना आय़कर भरना चाहते हैं उन्हें पहले अपने नियोक्ता को इसकी जानकारी देनी होगी जिससे वो एंप्लॉई की सैलरी पेमेंट के दौरान उनके टीडीएस (टैक्स) की कटौती कर सकें.





















