नए उद्योग-व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 25 जुलाई तक करें आवेदन

रिपोर्ट मनप्रीत सिंह 

रायपुर छत्तीसगढ़ विशेष : जिला व्यापार एवं उद्योग द्वारा जिले के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत विभिन्न उद्यम प्रारंभ करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए 25 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए है। इच्छुक हितग्राही को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। पीएमईजीपी योजना के तहत् विनिर्माण व उद्योग के लिए हितग्राही को 25 लाख एवं सेवा इकाई के लिए 10 लाख तक ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत आवेदन करने केे लिए इच्छुक हितग्राही www.kviconline.gov.in पर 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विनिर्माण उद्यम के लिए 25 लाख, सेवा उद्यम के लिए 10 लाख एवं अन्य व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 2 लाख रूपए तक ऋण वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय ऋण प्राप्त करने के लिए इच्छुक हितग्राही का 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है एवं आवेदक अपना आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग महाप्रबंधक जिला जशपुर के कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्वयं अथवा डाक के माध्यम से 25 जुलाई तक जमा कर सकते हैं।प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उद्यम प्रारंभ करने वाले इच्छुक हितग्राही को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। समान्य वर्ग के आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष एवं अन्य वर्गों के लिए 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। उक्त योजनाओं के लिए आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आय, जाति, निवास, स्थल का किरायानामा अथवा स्वामित्व का दस्तावेज, ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय का अनापत्ति प्रमाण एवं जनसंख्या प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न करना अनिवार्य है। इच्छुक हितग्राही आवश्यक दस्तावेजों की दो प्रतियों के साथ 25 जुलाई 2020 तक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जषपुर में आवेदन जमा कर सकते हैं।

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