लॉकडाउन का नया सख़्त आदेश हुआ जारी..जानिए क्या खुलेगा और क्या नहीं ? किसका रहेगा क्या समय ?

Report manpreet singh 

Raipur chhattisgarh VISHESH : रायपुर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रायपुर कलेक्टर ने रायपुर और बिरगांव नगर निगम में सीमाओं को सील करने का निर्देश जारी किया है. जिसकी अवधि 22 जुलाई से 28 जुलाई रात 12 बजे तक होगी. इस दौरान शहर के सभी शासकीय, अर्ध शासकीय और अशासकीय कार्यालय पूरी तरह से बंद होंगे. यह फैसला कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए लिया गया है. रायपुर जिले में 1100 से ज्यादा कोरोना के मामले आ चुके हैं. आँकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. इस बार लॉकडाउन में ज्यादा सख्ती बरती जाएगी. किराने की दुकानों को भी बंद रखा जाएगा. लॉकडाउन के दौरान सिर्फ पेट्रोल पंप, सब्जी, मेडिकल की दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक खोलने की छूट दी गई है.

सुबह 10 बजे के बाद से बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई

कलेक्टर एस भारती दासन और एसएसपी अजय यादव ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा कि जरूरी सामान के लिए दुकानें सुबह 6 से 10 तक खोलने की अनुमति होगी. रायपुर शहर में परिवहन सेवाओं को बंद रखा जाएगा. रायपुर में सुबह 10 बजे के बाद से बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई होगी. इस बार का लॉकडाउन सख्त होगा.अति आवश्यक कार्य होने पर ही वे बाहर निकल सकते हैं लेकिन इस दौरान उन्हें अपना पहचान पत्र रखना होगा.

लॉकडाउन में ये खुले रहेंगे

जिला प्रशासन ने उद्योग इकाइयों फैक्ट्रियों को कुछ शर्तों पर खुले रखने की अनुमति दी है, वहीं रजिस्ट्री ऑफिस, बैंक, पेट्रोल पंप, एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी जैसी अति आवश्यक सेवा को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है. कोरोना वायरस से निपटने में शामिल तथा विभिन्न आवश्यक सेवाओं जैसे पुलिस, स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, फायर ब्रिगेड, साफ-सफाई एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली व्यवस्था, जेल, पेयजल आपूर्ति तथा अन्य आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं पूर्वानुसार संचालित रहेंगी. पंजीयन कार्यालयों के संचालन की अनुमति रहेगी. हालांकि रजिस्ट्री ऑफिस और बैंक में केवल ई-पास और लिमिटेड लोगों को ही एंट्री देनी होगी.

लॉकडाउन में ये बंद रहेंगे

लॉकडाउन के दौरान सिर्फ पेट्रोल पंप, सब्जी, मेडिकल की दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक खोलने की छूट दी गई है. लेकिन बस, ऑटो, रिक्शा, ई-रिक्शा सहित सभी तरह के परिवहन पर भी रोक लगाई गई है. सभी शासकीय, अर्ध शासकीय और अशासकीय कार्यालय पूरी तरह से बंद होंगे

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