छत्तीसगढ़ में कल से शराब बिक्री शुरू, एक व्यक्ति को मिलेगी 5000 एम एल शराब साथ ही होगी डिलीवरी बॉय की सुविधा, देखिये आदेश
रिपोर्ट मनप्रीत सिंह
आपको बता दे कि राज्य सरकार ने सुबह 8:00 बजे से लेकर शाम के 7:00 बजे तक शराब बिक्री करने की आदेश जारी की है साथ ही साथ एक व्यक्ति को 5000 एम एल से ज्यादा शराब नहीं मिल पाएगी।
विभाग से सोशल दूरी का पालन करने कहा है । इस संम्बन्ध में आबकारी विभाग ने सभी जिले के कलक्टर को पत्र भी लिखा है
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