17 मई तक रायपुर में प्रभावशील रहेगी धारा 144, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
रिपोर्ट मनप्रीत सिंग
रायपुर छत्तीसगढ विशेष : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ.एस.भारतीदासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के लिए संपूर्ण जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रभावशील धारा 144 को लॉक डाउन की अवधि 17 मई या आगामी आदेश तक के लिए लागू करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने इस संबंध में समय-समय पर जारी उनके कार्यालय की ओर से अन्य आदेशों के तहत प्रतिबंधों को भी लागू रखने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस से भारत सहित पूरे विश्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। इससे पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। इसी प्रकार इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव और शारीरिक दूरी के उपयोग को अपनाना उचित और आवश्यक हो गया है। इन आदेशों का किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन की ओर से उल्लंघन नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति,संस्था, संगठन कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण के लिए जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन करता है तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 कि धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है।