28 मई से ऑटो-टैक्सी चलाने की मिली अनुमति, सशर्त लोग जा सकेंगे एक से दूसरे जिले
रिपोर्ट मनप्रीत सिंह
रायपुर छत्तीसगढ़ विशेष : कोरोना संकट के बीच राज्य सरकार ने ऑटो-टैक्सी चलाने की अनुमति दी है। परिवहन आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार छग में 28 मई से आवागमन के लिए ऑटो टैक्सी चलाने की अनुमति दी है ,जिसके तहत प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में टैक्सी और ऑटो चलाने की अनुमति रहेगी। इसे लेकर प्रदेश के सभी कलेक्टरों और एसपी को आदेश जारी कर दिए गए हैं ,इसके अलावा ई पास लेकर लोग सशर्त एक जिले से दूसरे जिले आ जा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि आज राज्य सरकार ने कोरोना के वर्तमान हालातों और लॉकडाउन में रियायत देने को लेकर अहम चर्चा की। जिसके बाद परिवहन विभाग ने टैक्सी और ऑटो चलाने की अनुमति दी है।
More Stories
दिल्ली में कल होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होने मुख्यमंत्री साय दोनों उपमुख्यमंत्री के साथ दिल्ली रवाना
https://twitter.com/vishnudsai/status/1816824550958698503?s=48 कल दिल्ली में नीति आयोग की बैठक और मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में सम्मिलित रहूंगा - मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव Report...
अग्निवीरों को एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदेश सरकार शीघ्र ही जारी करेगी : मुख्यमंत्री साय
https://twitter.com/vishnudsai/status/1816820213893202331?s=48 Report manpreet singh Raipur chhattisgarh VISHESH छत्तीसगढ़ राज्य के अग्निवीर जब भारतीय सेना में अपनी सेवा के पश्चात वापस...
मुख्यमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें किया नमन
रायपुर, 26 जुलाई 2024/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम...
मुख्यमंत्री ने सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर वीर जवानों को किया सलाम
Raipur chhattisgarh VISHESH Report manpreet singh रायपुर, 26 जुलाई 2024/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने देश के सबसे बड़े...
विष्णु के सुशासन में दिव्यांगों को मिल रही सुविधा
नन्हीं वर्षा को मिला व्हीलचेयर अब आसान हुआ सफर रायपुर, 26 जुलाई 2024/छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के...
आयुष औषधि निर्माता, विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेंसियों को भ्रामक विज्ञापन पर अंकुश लगाने सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किए निर्देश
विज्ञापन दाताओं, विज्ञापन एजेंसियों को स्व-घोषणा देकर प्रमाणित करना होगा: विज्ञापन निर्धारित कोड का उल्लंघन नहीं विज्ञापन के मुद्रित, प्रसारित...