

Raipur chhattisgarh VISHESH / छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: ‘पुजारी या मैनेजर मंदिर-मठ की संपत्ति का मालिक नहीं’ हाई कोर्ट ने ठाकुर रामचंद्र जी स्वामी जैतूसाव मठ पब्लिक ट्रस्ट (रायपुर) की जमीन से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है।
🔹 मालिक नहीं, सिर्फ सेवक: कोर्ट ने साफ किया कि मंदिर/धार्मिक संपत्ति की देखभाल या प्रबंधन करने वाला पुजारी उस संपत्ति का मालिक नहीं बन जाता।
🔹 कलेक्टर बने रहेंगे मैनेजर: ट्रस्ट की संपत्तियों के राजस्व रिकॉर्ड में कलेक्टर का नाम सर्वराकार/मैनेजर के रूप में दर्ज करने के फैसले को हाई कोर्ट ने सही माना।
🔹 सुप्रीम कोर्ट के नियम का हवाला: जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने ‘पुजारी उत्थान एवं कल्याण समिति’ से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों को आधार बनाया।

HIGH COURT OF CHHATTISGARH WPC227 NO 455/2021





















