
Raipur chhattisgarh VISHESH रायपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अतिरिक्त पीठ, रायपुर ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में अंबुजा सिटी सेंटर मॉल द्वारा वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूली को अवैध घोषित कर दिया है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मॉल में आने वाले दोपहिया और चारपहिया वाहनों से किसी प्रकार का पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा और माल द्वारा निशुल्क पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
यह फैसला प्रकरण क्रमांक DC/387/CC/2025/198 में सुनाया गया, जिसमें परिवादी उच्च न्यायालय अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला ने स्वयं पैरवी कर बताया गया कि 15 जून 2025 को शुक्ला अपने वाहन (CG 10 BM 9901) से अंबुजा मॉल पहुंचे थे, जहां उनसे ₹30 पार्किंग शुल्क लिया गया। उन्होंने यह कहते हुए विरोध किया कि उन्हें पार्किंग का उपयोग नहीं करना है, बल्कि केवल अपनी माता को छोड़कर जाना है, लेकिन मॉल प्रबंधन ने फ्री पिक-अप/ड्रॉप सुविधा से इनकार कर दिया। इससे आहत होकर उन्होंने उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर करते हुए पार्किंग शुल्क को अवैध घोषित करने और मानसिक क्षति के लिए ₹50,000 मुआवजे की मांग की।

सुनवाई के दौरान परिवादी ने गुजरात हाईकोर्ट और अन्य उपभोक्ता आयोगों के फैसलों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि मॉल द्वारा पार्किंग शुल्क वसूली गैर कानूनी है। आयोग ने प्रस्तुत तथ्यों और कानूनी दृष्टांतों को स्वीकार करते हुए मॉल प्रबंधन के खिलाफ फैसला सुनाया गया जिसमें कहा गया कि मॉल द्वारा पार्किंग शुल्क वसूली अवैध एवम दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए निशुल्क पार्किंग अनिवार्य की जाए l





















