

Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH : पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पाकिस्तान के चुनाव आयोग के उस फ़ैसले को असंवैधानिक क़रार दिया, जिसमें उन्होंने पंजाब और ख़ैबर पख़्तुनख़्वा में चुनाव को आठ अक्तूबर तक स्थगित करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने 14 मई को चुनाव की तारीख तय की है.

सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले में कहा है, ” पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा 22.03.2023 के विवादित आदेश को असंवैधानिक घोषित किया गया है.” कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के पास चुनाव को 90 दिन से ज़्यादा स्थगित करने का अधिकार नहीं है. पहले चुनाव 8 अप्रैल को होने थे. लेकिन चुनाव आयोग ने इसे आठ अक्तूबर को कराने का फ़ैसला किया था.
इस फ़ैसले को इमरान ख़ान के लिए जीत की तरह देखा जा रहा है. इमरान ख़ान के वकील ने पाकिस्तान के अख़बार डॉन से कहा, “इमरान ख़ान की बढ़ती लोकप्रियता के कारण उन्हें हार का डर लग रहा है और वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस आदेश को लागू करने में देरी हो, वो इसे लेकर बहाने बनाते रहेंगे.” इमरान ख़ान की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत किया है.





















