सामान्य प्रशासन विभाग ने अनलॉक-4 के संबंध में जारी किए दिशा निर्देश
Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH : रायपुर, राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु अनलॉक-4 को 30 सितम्बर 2020 तक संशोधित रूप में लागू करने के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के परिपालन में सभी विभागीय सचिवों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी करते हुए इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी रोक हेतु निजी आयोजन सामान्यतः न किए जाने हेतु जनसाधारण को सलाह दी जाए। यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसे आयोजन किए जाने की आवश्यकता हो तो सोशल, फिजिकल डिस्टेंस, फेसमास्क, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवाश तथा सेनिटाईजर सहित सावधानियां बरतते हुए आयोजन किए जाने की सलाह दी जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आयोजन स्थल पर सामान्य क्षमता 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों की संख्या न हो तथा संलग्न दिशा-निर्देश में निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों द्वारा भाग न लिया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागीय सचिवों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और सभी विभागाध्यक्षों को अनलॉक-4 लागू करने के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश भेजकर उनसे आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है