सीबीडीटी (CBDT) द्वारा इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव – अब किसी भी बैंक,पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव सोसायटी मे साल में ₹20 लाख से ज्यादा जमा-निकासी पर PAN या आधार जरूरी

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Report manpreet singh

Raipur chhattisgarh VISHESH : सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी सीबीडीटी (CBDT) ने हाल ही में इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. इसके तहत अब एक साल में 20 लाख रुपये या उससे ज्यादा बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं या निकालते हैं, तो इसके लिए पैन कार्ड या आधार को अनिवार्य कर दिया गया है. नए नियम 26 मई से लागू होंगे.सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन में कहा कि यह नियम बैंक, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव सोसायटी में खोले गए एक या फिर उससे ज्यादा सभी अकाउंट्स पर लागू होगा हालांकि अभी तक साल में कैश जमा करने या निकासी के लिए लिमिट तय नहीं थी जिस पर पैन या आधार की जरूरत हो. हालांकि एक दिन में 50 हजार रुपये या उससे ज्यादा की निकासी या जमा पर यह नियम जरूर लागू था l मनीकंट्रोल की एक खबर के मुताबिक, एकेएम ग्लोबल के टैक्स पार्टनर संदीप सहगल ने बताया कि इस कदम से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में अधिक पारदार्शिता आने की उम्मीद है. साथ ही इस नियम में चलते अब बैंकों, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव सोसायटी को 20 लाख रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन की जानकारी देना अनिवार्य होगा. इससे टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी. अब किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट के लिए भी अब पैन कार्ड या आधार की जानकारी देना जरूरी होगा.

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