झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ़्तारी के बाद अदालत ने एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजेने का फैसला सुनाया

Report manpreet singh

Raipur chhattisgarh VISHESH रांची की एक विशेष अदालत (पीएमएलए कोर्ट) ने गुरुवार को ये फ़ैसला देते झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ़्तारी के बाद अदालत ने एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजेने का फैसला सुनाया l इस केस से जुड़े एडवोकेट मनीष सिंह ने बताया कि ईडी ने हेमंत सोरेन के लिए दस दिनों की न्यायिक हिरासत मांगी थी. लेकिन अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है और अगली सुनवाई कल होगी.

सोरेन से कथित जमीन घोटाले के जिस मामले में ईडी पूछताछ करना चाह रही है, वो सेना के 4.55 एकड़ मालिकाना हक वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ी है. ये जमीन रांची के बड़गाई इलाके में है और इस अंचल के राजस्व उप-निरीक्षक भानु प्रताप की इस संबंध में गिरफ़्तारी भी हो चुकी है.

ईडी इस मामले में 20 जनवरी को मुख्यमंत्री से पूछताछ कर चुका है. मुख्यमंत्री से रांची में करीब सात घंटे तक जांच एजेंसी ने पूछताछ की थी. ये पूछताछ भी मुख्यमंत्री को जारी कई समन के बाद हुई थी. 20 जनवरी से पहले ईडी ने सोरेन को सात समन जारी किए थे लेकिन वो जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए l

आठवें समन के बाद उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया. सोरेन को पहला समन 14 अगस्त 2023 को जारी हुआ था. इस मामले में एजेंसी ने अब तक 14 लोगों की गिरफ़्तारी की है जिसमें 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं.

पिछले साल 13 अप्रैल को ईडी ने झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में क़रीब 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें झारखंड कैडर के आईएएस छवि रंजन से संबंधित ठिकाने भी शामिल थे. रंजन पहले रांची के डिप्टी कमिश्नर भी रह चुके हैं. ईडी ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत की थी.

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