श्रम मंत्री ने कहा-श्रम सुधार विधेयकों से 50 करोड़ से अधिक श्रमिक लाभान्वित होंगे
Report manpreet singh
RAIPUR chhattisgarh VISHESH : नई दिल्ली, केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि लोकसभा से कल पारित तीन श्रम सुधार विधेयक महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले साबित होंगे। ये विधेयक हैं- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-स्थिति संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 ।
लोकसभा में विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए श्री गंगवार ने कहा कि ये कानून देश के 50 करोड़ से अधिक कामगारों के लिए हितकारी साबित होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्ष में श्रमिक संघों, नियोक्ताओँ, राज्य सरकारों और श्रम क्षेत्र के विशेषज्ञों सहित विभिन्न पक्षों से इस बारे में व्यापक विचार-विमर्श हुआ। नए श्रम कानूनों के प्रावधानों में उनकी राय शामिल की गई है। लोकसभा सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर श्री गंगवार ने कहा कि 29 श्रम कानूनों को सरल, सुगम्य और पारदर्शी चार श्रम कानूनों में समाहित किया गया है। इनमें से पारिश्रमिक संहिता 2019 में संसद पहले ही पारित कर चुकी है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत अधिकतम श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकार उपलब्ध कराने और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का दायरा बढ़ाने का प्रयास किया गया है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-स्थिति संहिता 2020 के अंतर्गत निशुल्क स्वास्थ्य जांच सुविधा और नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का कानूनी अधिकार पहली बार श्रमिकों को उपलब्ध कराया गया है। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अंतर्गत कामगारों के लिए विवादों के शीघ्र निपटान की व्यवस्था का प्रावधान है। इसके तहत नियत अवधि रोजगार विकल्प उपलब्ध होगा जिससे कामगार, नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन, सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ये श्रम संहिताएं महिलाओं को उनकी सहमति से प्रत्येक क्षेत्र में रात के समय काम करने की अनुमति देती हैं। श्रम और रोजगार मंत्री ने कहा कि देश के श्रम क्षेत्र में इन महत्वपूर्ण सुधारों से घरेलू निवेश के साथ-साथ विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा और इंस्पेक्टर राज का अंत होगा।