LOCKDOWN : ई – कामर्स कम्पनियां नहीं कर पाएंगे गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी , केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया गाइडलाइन में संशोधन, पाबंदी रहेगी लागू..
रिपोर्ट मनप्रीत सिंह
रायपुर छत्तीसगढ विशेष :
- ई-कॉमर्स कंपनियां लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी नहीं कर पाएंगी
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन वस्तुओं की बिक्री पर लगी रोक को बरकरार रखा
- इससे पहले 20 अप्रैल से उन्हें इन वस्तुओं की बिक्री की दी गई थी मंजूरी
- गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर दी है इसकी जानकारी
कोरोनावायरस महामारी को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के बीच ई-कॉमर्स कंपनियों की गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री की उम्मीदों को रविवार को झटका लगा है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही की जा सकेगी। इससे पहले केंद्र ने ई-कॉमर्स कंपनियों को 20 अप्रैल से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री को मंजूरी दी थी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को ट्वीट किया, ‘लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी वस्तुओं की बिक्री पर लगी रोक बरकरार रहेगा ।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस बारे में आदेश जारी किया। संशोधित दिशानिर्देशों से ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैरजरूरी उत्पादों की बिक्री को हटा दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों से संबंधित प्रावधान जिसमें उनके वाहनों को आवश्यक अनुमति के साथ आवाजाही की अनुमति दी गई थी, को दिशानिर्देशों से हटाया जा रहा है। हालांकि, इस आदेश को पलटने की वजह तत्काल पता नहीं चल पाई है।