स्कूल, ट्रेन, प्लेन, बस, पार्क, स्वीमिंग पुल, अब क्या क्या और खुल गया – देखे Unlock 5 की सारी बातें
Report manpreet singh
RAIPUR chhattisgarh VISHESH : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार रात जारी किए गए गाइडलाइंस में कई गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दी है। हालांकि, 9-12वीं के बच्चों को अपने माता-पिता की लिखित अनुमति के बाद ही स्कूल आने की इजाजत होगी।हालांकि 15 अक्टूबर के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश ऐहतियात के साथ अपने यहां सभी स्कूल खोलने पर फैसला कर सकते हैं।पैरंट्स के लिखित अनुमति से ही बच्चे आ पाएंगे स्कूल l
सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई को जारी रखने को कहा है। हालांकि बच्चे अपने माता-पिता की लिखित अनुमति के बाद स्कूल जा सकते हैं। अगर कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें इसकी इजाजत होगी। 15 अक्टूबर के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐहतियात के साथ स्कूल खोलने पर फैसला कर सकते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभाग के जारी नियमों को स्कूलों मानना होगा।
सिनेमा, थिएटर 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे
केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक, सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए I&B मंत्रालय द्वारा SOP जारी की जाएगी। हालांकि ये अनुमति केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले इलाके के लिए होगी।
स्वीमिंग पुलों को भी शर्तों के साथ खोलने की इजाजत
केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए प्रयोग में आने वाले स्वीमिंग पुलो को 15 अक्टूबर को खेल मंत्रालय के जारी नियमों के अनुसार खोलने की इजाजत होगी।
इंटरटेनमेंट पार्क को भी खोलने की अनुमति
इंटरटेनमेंट पार्क और इस तरह के अन्य संस्थानों को भी 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति मिल गई है। लेकिन इसके लिए इन संस्थानों को स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन करना होगा।
कारोबार में और दी गई ढील
केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, बिजनेस टू बिजनेस (B2B) कंटेनमेंट जोन इलाके के बाहर शुरू किए जा सकेंगे। 15 अक्टूबर से इन कारोबार को शुरू किया जा सकेगा। वाणिज्य मंत्रालय जल्द ही इसके लिए अलग गाइडलाइंस जारी करेगा।
100 से ज्यादा लोगों के जुटने की भी इजाजत
वैसे तो कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाके में 100 लोगों के साथ कार्यक्रम करने की इजाजत पहले ही मिल चुकी है लेकिन अगर राज्य चाहें तो 15 अक्टूबर को लोगों की संख्या बढ़ा सकते हैं। लेकिन यह केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाके के लिए होगा और कई नियम और शर्तें भी लागू होंगी।
घेरलू हवाई यात्रा जारी रहेगी, विदेश यात्रा गाडइलाइंस के मुताबिक
घरेलू विमान सेवा पहले की तरह जारी रहेगी लेकिन विदेश यात्रा के लिए केंद्र की गाइडलाइंस पहले की तरह जारी रहेगी। घरेलू यात्रियों, वंदे भारत मिशन के तहत आने वाले यात्रियों और एयर ट्रांसपोर्ट बबल फ्लाइट से यात्रा करने वाले लोगों को SOP का पालन करना होगा।
राज्यों में आवाजाही पर कोई रोक नहीं
अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी। इस तरह की आवाजाही के लिए किसी प्रकार की अलग से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी।
ट्रेन यात्रियों को मानना होगा यह नियम
सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों को SOP का पालन करना होगा। यानी उन्हें पहले की तरह की कोरोना से बचने के लिए सभी सतर्कताओं का पालन करना होगा।
कंटेनमेट जोन में 31 तक Lockdown, आरोग्य सेतु ऐप जरूर
केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। सबको आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करते रहने की सलाह दी गई है।