रक्षाबंधन पर राखी और मिठाई की दुकानें खुलेंगी — आदेश फिर संशोधन कर समय किया गया 06 से 12 तक, और जारी आदेश में कहा गया है कि इस छूट के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा

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Report manpreet singh 

Raipur chhattisgarh VISHESH : रक्षाबंधन पर राखी और मिठाई की दुकानें खुलेंगी, आदेश जारी आदेश में कहा गया है कि इस छूट के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।  कल रक्षाबंधन के दिन सुबह 6 बजे से 12 बजे तक राखी और मिठाई विक्रेता स्टाल लगा सकेंगे। राजधानी रायपुर में रक्षाबंधन के त्योहार को ध्यान में रखते हुए 03 अगस्त को विशेष छूट दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन के हस्ताक्षरित आदेश जारी हुआ है।

आदेश में कहा गया है कि इस छूट के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। क्रेता और विक्रेता दोनों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. साथ ही मास्क लगाना भी अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा जारी किये गये आदेश में कहा गया है कि फेस मॉस्क के उपयोग तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग रखने के संबंध में समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर 03 अगस्त को सुबह 6 से 12 बजे तक (1 दिन ) तक राखी एवं मिठाई के विक्रय की अनुमति प्रदान की जाती है। पूर्व में प्रसारित आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

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Manpreet singh

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