
रिपोर्ट मनप्रीत सिंग
रायपुर छत्तीसगढ़ विशेष : केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस, जानें किन सेक्टरों को मिली छूट कोरोनावायरस जैसी महामारी के बीच केंद्र सरकार ने 3 मई तक बढ़ा दिया है। वहीं इस बार लॉक डाउन 2 में केंद्र सरकार की तरफ से कुछ दिशा-निर्देश जारी किया। केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाए गए लॉक डाउन के बाद गृह मंत्रालय ने कुछ दिशानिर्देशों को जारी कर दिया है। जिसके तहत कुछ सेक्टरों को छूट के साथ काम की आजादी मिल पाएगी। यह जो छूट दी गई है। इसको लेकर पीएम मोदी ने कहा था कि अगर इन इलाकों में कोई मरीज मिलता है तो यह छूट तुरंत वापस ले ली जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार को गृह मंत्रालय ने सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय ने भारत में कोविड-19 से निपटने के लिए मंत्रालयों/भारत सरकार के विभागों, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों और राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले उपायों पर समेकित संशोधित गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। इन्हें मिली छूट लॉक डाउन 2 के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। जिसमें कोयला खदानों में काम शुरू होगा। सेज़ के अंदर काम जारी रहेगा। कृषि से जुड़े कामों को इजाजत दी गई है। मनरेगा के तहत काम जारी रहेगी। ग्रामीण इलाकों में सड़कों पर काम जारी रहेगा। आईटी, चाय, दूध, ऑफिस सेक्टर में काम शुरु रहेगा। गांव में सड़क निर्माण का कार्य जारी रहेगा। आयुष समेत सभी स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी। बैंक एटीएम पोस्टल सेवा और पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे। ऐसी सभी जगह बंद कर दी जाएंगी जहां पर भीड़ इकट्ठा होती है। ट्रेन और बस भी बंद रहेंगे। थूकने पर जुर्माना गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देश में चेहरे को कवर करना जरूरी कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस नियम का पालन नहीं किया जाता है। तो ऐसे में लोगों पर सख्त कार्यवाही होगी। तो वहीं दूसरी तरफ सार्वजनिक स्थानों पर टूटने पर सरकार की तरफ से जुर्माना लगाया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए लॉक डाउन की समय सीमा को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी करने को कहा था।





















