

15 अक्टूबर से शुरू होगी संशोधित वेतन सीमा के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न जमा करने की प्रक्रिया
रायपुर क्षेत्र के नियोक्ता निर्धारित अवधि में जमा कर सकेंगे अंशदान, तकनीकी सहायता के लिए विशेष हेल्पडेस्क गठित
प्रविष्टि तिथि: 14 OCT 2026 5:59PM by PIB Raipur
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने नियोक्ताओं के लिए अक्टूबर 2026 के इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ईसीआर) जमा करने की समय-सीमा निर्धारित किए जाने के संबंध में सूचना जारी की है। जारी विज्ञप्ति के अनुसार, भविष्य निधि अंशदान के लिए वैधानिक मासिक वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किए जाने के बाद संशोधित वेतन सीमा के अनुरूप ईसीआर जमा करने की प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों और नियोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2026 तक ईसीआर और संबंधित अंशदान जमा करने की सुविधा दी गई है।

ईपीएफओ के अनुसार, वेतन सीमा में संशोधन के मद्देनजर नियोक्ताओं को नई व्यवस्था के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध कराया गया है। इसका उद्देश्य ईसीआर दाखिल करने की प्रक्रिया को सुगम बनाना और नई वेतन सीमा के अनुसार अंशदान संबंधी विवरण जमा करने में होने वाली संभावित तकनीकी कठिनाइयों को कम करना है। क्षेत्रीय कार्यालय ने सभी नियोक्ताओं से निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि अंतिम दिनों में पोर्टल पर बढ़ने वाले दबाव से बचा जा सके।
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, रायपुर के अनुसार, वेतन सीमा में वृद्धि से पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने में मदद मिल सकती है। नियोक्ताओं को संशोधित व्यवस्था के अनुसार ईसीआर अपलोड करने में सहायता देने के लिए रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय में विशेष हेल्पडेस्क गठित किया गया है। नियोक्ता ईसीआर जमा करने की प्रक्रिया, अंशदान और संशोधित वेतन सीमा से संबंधित तकनीकी सहायता अथवा स्पष्टीकरण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय के आधिकारिक ईमेल या हेल्पडेस्क नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
ईपीएफओ ने नियोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 के बीच ईसीआर और अंशदान जमा करने की प्रक्रिया पूरी कर लें तथा निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करें








