मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज की , और बड़ सकती है मुश्किलें

Report manpreet singh

Raipur chhattisgarh VISHESH दिल्ली की आप सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रि्ंग मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल राजधानी के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिली. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की. जिसके बाद उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी है.सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं. ईडी द्वारा कथित तौर पर दावा किया गया था कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के यहां छापेमारी में करोड़ों रुपये कैश और आभूषण बरामद किया गया था.

प्रवर्तन दावा किया गया था कि तब छापेमारी में प्रकाश ज्वैलर के यहां 2.23 करोड़ कैश मिला था जबकि एक अन्य सहयोगी वैभव जैन के यहां 41.5 लाख कैश और 133 सोने के सिक्के मिले. जबकि जीएस मथारू के यहां 20 लाख रुपये कैश मिला है. ईडी के मुताबिक, छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए थे. साथ ही कुल 2.85 करोड़ रुपये नकद और 133 सोने के सिक्के मिले हैं, जिनका वजन 1.80 किलो के करीब है, जिनके स्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी. दिल्ली की एक अदालत ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर अपना आदेश मंगलवार को सुरक्षित रख लिया था. जैन को धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया है.विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने ईडी के साथ ही जैन की दलीलों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम कानून की आपराधिक धाराओं के तहत जैन को हिरासत में लिया था

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