Unlock के नियम हुवे जारी – देखे आदेश की कॉपी
Report manpreet singh
RAIPUR chhattisgarh VISHESH : रायपुर कलेक्टर ने अनलॉक को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। कलेक्टर के निर्देश के मुताबिक 29 सितंबर से सभी शासकीय कार्यालय निर्धारित समय के अनुरूप ही खेलंगे। दुकानों को 8 बजे रात तक ही खोला जायेगा, जबकि पेट्रोल पंप व मेडिकल अपने निर्धारित समय के अनुरूप खोले और बंद किये जा सकेंगे।
इसके साथ ही रेस्टोरेंट व होटल से डिलिवरी रात 10 बजे तक करायी जा सकेगी। सभी कार्यालयों में फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग करना जरूरी होगा, वहीं समय-समय पर हाथ धोने, सेनेटाइज करने की व्यवस्था करनी होगी। यदि किसी कार्यालय में इस निर्देश की अवहेलना होगी, तो कार्यालय प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। जिसके तहत उनके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
सार्वजनिक स्थलों पर मास्क व फेस कवर नहीं पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना देना होगा, वहीं होम क्वारंटीन के दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर 1000 और सार्वजनिक स्थान पर थूकने के एवज में 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं दुकानदार के द्वारा फीजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और नियम के उल्लंघन पर 200 रुपये की फाइन लगेगी । अगर कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है तो उसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करायी जायेगी। अगर कोई दुकानदार दूसरी बार भी नियम का पालन नहीं करता है तो दुकान को 15 दिन के लिए सील कर दिया जायेगा।