छग में 20 अप्रैल से मिली इन चीजो की छूट,अंत्येष्टि में शामिल हो सकेंगे 20 लोग,आम लोगों से जुड़ी इन सेवाओं में मिलेगी छूट
रिपोर्ट मनप्रीत सिंग
रायपुर छत्तीसगढ़ विशेष : प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में 20 अप्रैल से कई तरह की छूट दी है। अब अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी। पहले सिर्फ 5 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई थी।देश में लॉकडाउन 14 अप्रैल से बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। इस दौरान घरेलू विमान सेवा, यात्री रेल, बस परिवहन, अंतरराज्यीय एवं अंतर जिला परिवहन, सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान,अनुमति प्राप्त गतिविधियों को छोड़कर हॉस्पीटिलिटी सेवाएं, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, कैब, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेलकूद, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, नाट्यशाला, बार एवं सभागार, शराब बिक्री, पान तंबाकू गुटखा बिक्री, असेंबली हाल, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन बंद रहेंगे।कुछ सेवाओं को 3 मई तक पांबदी लगाई गई है। सरकार ने आम लोगों से जुड़ी किन-किन सेवाओं में छूट दी है जानिए…
दुकानों व डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए होगी टाइम लिमिट
– समय सीमा के मुताबिक दुकानों, थोक व खुदरा चीजों की बिक्री करने वालों, गोदामों, डिपार्टमेंट स्टोर्स और इ-कामर्स कंपनियों को सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर खोलने की अनुमति।
– किराना दुकानें, जरूरी सामान बेचने वाली एकल दुकानें या ठेले, राशन दुकानें, साबुन, हाथ धोने, बॉडी वॉश, सैनिटाइजर, वाशिंग पाउडर, टूथ पेस्ट, बैटरी सेल, चार्जर, शैंपू, टिशू पेपर, सैनिटरी, नैपकिन व पेड, फल, सब्जी, दूध व डेयरी आइटम, पोल्ट्री, मीट, अंडे मछली, पशुचारा बेचने वाले को टाइम लिमिट पर खोलने के आधार पर अनुमति होगी।
पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेस की मिलेगी सुविधा
– इसमें आइल और गैस के काम जैसे रिफाइनिंग, परिवहन, वितरण, भंडारन, एवं खुदरा बिक्री जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी के संचालन की अनुमित होगी।
– केंद्रीय व राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन होगा।
– डाक सेवाएं, डाक घर सहित,पानी की सप्लाई, साफ-सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सेवाएं निकायों के जरिए टेलीकाम और इंटरनेट सेवाओं का संचालन होगा।