छत्तीसगढ़ में कार्य करने वाली बाहर की एजेंसियों को सामग्री का क्रय राज्य में जीएसटी पंजीकृत व्यवसायियों से करना होगा
0 मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश जारी कर अमल सुनिश्चित करने कहा
0 राज्य शासन के सभी विभागों को पूर्व में ही इस संबंध में दिए जा चुके हैं निर्देश
Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH : रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि छत्तीसगढ़ में कार्य करने वाली राज्य के बाहर की एजेंसियां तथा प्रदायक कार्य के क्रियान्वयन में उपयोग में लायी जाने वाली सामग्री का क्रय राज्य में जी.एस.टी. पंजीकृत व्यवसायियों से करें। श्री बघेल ने मुख्य सचिव को जारी निर्देश में कहा है कि शासन के सभी विभागों को उनके द्वारा क्रय की जाने वाल समस्त सामग्रियों के सी.एस.आई.डी.सी. के माध्यम से रेट कान्ट्रेक्ट निर्धारित करने तथा राज्य में जी.एस.टी. पंजीकृत प्रदायकों से क्रय करना अनिवार्य किए जाने के आदेश पूर्व में ही जारी किए जा चुके हैं। निर्माण विभागों, विद्युत मंडल तथा कुछ अन्य विभागों द्वारा बड़े कार्याें के लिए राष्ट्रीय स्तर से निविदाएं आमंत्रित की जाती है। यह संभव है कि अन्य राज्यों की निर्माण एजेंसियों एवं प्रदायकों को वह कार्य मिल जाए। इस दशा में भी यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य के बाहर की निर्माण एजेंसी अथवा प्रदायक द्वारा कार्य के क्रियान्वयन में उपयोग में लायी जाने वाले सामग्री राज्य में जी.एस.टी. पंजीकृत व्यवसायियों से क्रय की जाए।