
Raipur chhattisgarh VISHESH कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation – EPFO) द्वारा कर्मचारी नामांकन योजना–2025 का कार्यान्वयन 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक की छह माह की अवधि के लिए प्रारंभ हो चुका है। यह विशेष अभियान उन पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के दायरे में लाने और नियोक्ताओं द्वारा पूर्व वर्षों में हुई अनुपालन संबंधी चूक को सरलतापूर्वक नियमित करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। योजना की घोषणा केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा ईपीएफओ के 73वें स्थापना दिवस समारोह में की गई थी।
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं कार्यालय प्रभारी श्री जयवदन इंगले ने बताया कि यह पहल 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच नियुक्त पात्र कर्मचारियों के नामांकन को सुनिश्चित करने और नियोक्ताओं को न्यूनतम लागत पर नियमितीकरण का अवसर प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। प्रतिष्ठान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पोर्टल के माध्यम से उक्त अवधि में नियुक्त कर्मचारियों की घोषणा ऑनलाइन कर सकेंगे।
योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि की तीनों योजनाओं—कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना तथा कर्मचारी जमा-सम्बद्ध बीमा योजना—से संबंधित पूर्व अनुपालन चूक के नियमितीकरण हेतु प्रत्येक प्रतिष्ठान को केवल ₹100 का एकमुश्त हर्जाना देना होगा। यह प्रावधान नियोक्ताओं को न्यूनतम वित्तीय भार में अनुपालन सुधारने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।
भारत सरकार की यह समयबद्ध पहल न केवल सभी पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने में सहायक होगी, बल्कि इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित प्रतिष्ठान प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत प्रोत्साहन लाभ हेतु भी पात्र होंगे। सरकार का यह कदम श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता, सुगमता और उत्तरदायित्व बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
आरडीजे/केआरवी






















