सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइस जेट के डायरेक्टर अजय सिंह को कर्ज न चुकाने पर तिहाड़ जेल भेजने की चेतावनी दी
Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइस जेट के डायरेक्टर अजय सिंह को कर्ज न चुकाने पर जेल भेजने की चेतावनी दी l शीर्ष अदालत ने कहा है कि स्पाइस जेट 15 सितंबर तक क्रेडिट सुइस को पांच लाख डॉलर और 22 सितंबर तक दस लाख डॉलर अदा कर दे. इसके अलावा एयरलाइंस कंपनी को दस लाख डॉलर डिफॉल्ट राशि भी देने के निर्देश दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ये रकम अदा नहीं की गई तो स्पाइस जेट के डायरेक्टर अजय सिंह को तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइस जेट और क्रेडिट सुइस के बीच 2015 से चली आ रही अदालती लड़ाई के बाद ये फैसला सुनाया है.
यह मुकदमा स्पाइस जेट के क्रेडिट सुइस 2.40 करोड़ का कर्जा न चुकाए जाने से जुड़ा हुआ है वहीं मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इसके आदेशों के मुताबिक़ पेमेंट नहीं हुआ तो कानून के मुताबिक़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी. शीर्ष अदालत अगली सुनवाई के दौरान अजय सिंह को हाजिर रहने को कहा गया है.