मदिरा दुकानों में भीड़ नियंत्रित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी
रिपोर्ट मनप्रीत सिंग
रायपुर छत्तीसगढ विशेष : देश में कोविड-19 की स्थिति की व्यापक समीक्षा उपरांत भारत सरकार के गृह मंत्रालय (एमएचए) ने लॉकडाउन को 4 मई से दो सप्ताह और बढ़ाने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आदेश जारी किया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने इस अवधि में विभिन्न गतिविधियों या कार्याें के विनियमन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए, जो देश के जिलों के रेड (हॉटस्पॉट), ग्रीन और औरेंज जोन में बदलने के जोखिम पर आधारित है।
प्रदेश में शराब की होम डिलेवरी के लिए राज्य सरकार ने लिंक जारी कर दिया हैं। इस लिंक को गूगल प्लेस्टोर के माध्यम से मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकता है।कोरोना संक्रमण के रोकथाम को ध्यान में रखते हुए शराब की होम डिलेवरी की भी अनुमति प्रदान की है। होम डिलेवरी के लिए 120 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
राज्य में शराब दुकानों का संचालन छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन के माध्यम से संचालित होता है। शासकीय आदेश के पालन में शराब दुकानों में भीड़ को नियंत्रित करने और सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करने के उद्देश्य से डिलेवरी ब्वाय के माध्यम से शराब पहुंचाने की व्यवस्था दी जा रही हैं। भारत सरकार के आदेश के मुताबिक यह व्यवस्था फिलहाल ग्रीन जोन में दी जा नी है।
इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सबसे पहले वेबसाइट http://csmcl.in/ में जाकर डिलेवरी बुक की जा सकती है। इसके अलावा मोबाइल पर गूगल प्लेस्टोर पर सीएसएमएल एप को डाउनलोड कर भी इस सुविधा का उपभोग किया जा सकता है। इसमें ग्राहक को अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और पूरा पता भरकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसे ओटीपी के माध्यम से सुनिश्चिित किया जाएगा। इसमें अपने निकट की दुकान को ड्राप डाउन के जरिए सलेक्ट किया जा सकता है।