RBI ने एक और बैंक पर की कार्रवाई — ग्राहक खाते से नहीं निकाल सकेंगे पैसे
रिपोर्ट मनप्रीत सिंह
रायपुर छत्तीसगढ़ विशेष : कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान आरबीआई ने कानपुर स्थित पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक पर कार्रवाई की है। बैंक की कमजोर फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए उस पर छह महीने के लिये नए कर्ज़ देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया है। आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 10 जून, 2020 को व्यवसाय बंद होने के बाद, बैंक रिजर्व बैंक की लिखित अनुमति के बिना कोई नया कर्ज़ देने या पुराने बकाये को रिन्यु नहीं कर सकेगा। इसके अलावा बैंक कोई नया निवेश नहीं कर सकेगा और न ही नया जमा स्वीकार कर सकेगा।’ रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंक के ऊपर किसी संपत्ति को बेचने, स्थानांतरित करने या उसका निपटान करने से रोक दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा, विशेष रूप से, सभी बचत बैंक या चालू खाते या जमाकर्ता के किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि को निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
हालांकि रिजर्व बैंक ने यह स्पष्ट किया कि इस निर्देश को सहकारी बैंक के बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिये। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा ,RBI की सख्ती के बाद अब बैंक के खाताधारक पैंस नहीं निकाल पाएंगे। आरबीआई ने कहा कि पीपुल्स को-ऑपरेटिव सहकारी बैंक से किसी जमाकर्ता को राशि की निकासी करने की भी सुविधा फिलहाल नहीं मिलेगी।