SBI खाताधारकों को रकम निकासी पर देना होगा टैक्स — राहत के लिए आपको बैंक में देना होगा अपने पैन कार्ड की जानकारी
रिपोर्ट मनप्रीत सिंह
रायपुर छत्तीसगढ़ विशेष : एसबीआई के मुताबिक अगर बैंक के उपभोक्ताओं ने एक साल में अपने खाता से 20 लाख रुपये की नकदी निकासी करते हैं तो उन्हें टैक्स देना पड़ सकता है। एसबीआई ने अपने भुगतान संबंधी नियमों में बदलाव किया है। एसबीआई की जानकारी के मुताबिक जो उपभोक्ता जो बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं, उनके लिए ये खबर अहम है। देश के सबसे बड़े बैंक ने उपभोक्ताओं को जरूरी जानकारी दी है। नए निर्देशों के मुतबिक उपभोक्ताओं को कुछ खास परिस्थितियों में पैसा निकालने पर टैक्स देना पड़ सकता है।आपको बता दें कि 1 जुलाई से लागू नए नियम के तहत अगर आपने पिछले 3 साल में एक बार भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो टैक्स देना होगा। ये टैक्स की दर 20 लाख से ज्यादा की निकासी पर ही लगेगा। टैक्स की दर दो से 20 फीसदी तक है। ये उन्हीं ग्राहकों के लिए है जिन्होंने बीते 3 साल में कोई आयकर रिटर्न नहीं फाइल किया है और सालाना 20 लाख या इससे अधिक की नकदी निकासी कर रहे हैं। सेक्शन 194N के तहत ऐसे ग्राहकों का TDS कट जाता है।एसबीआई ने इस स्थिति से बचने के उपाय भी बताए हैं। एसबीआई के मुताबिक सबसे पहले आपको बैंक में अपने पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी। अगर पहले से ही आपने पैन कार्ड की जानकारी दे रखी है तो इसकी जरूरत नहीं है। इसके अलावा बैंक को इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल्स देनी होगी। ऐसा करने पर आप टीडीएस बचा सकते हैं।