

Raipur chhattisgarh VISHESH / थाना गंज के अपराध क्रमांक 110/26 धारा छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7, 112(2) बीएनएस के प्रकरण में दिनांक 13.04.2026 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुख्य आरोपी गुलशन उर्फ बाबू खेमानी पिता ब्रम्हानंद खेमानी उम्र 32 साल निवासी मकान नंबर 11 मारूति इन्क्लेवा एम्स अस्पताल के बाजू में थाना आमानाका रायपुर सहित कुल 27 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से 13 नग लैपटॉप, 105 नग मोबाईल फोन, 82 नग एटीएम कार्ड, 23 नग सिम कार्ड, 03 नग चेकबुक, 01 नग पासबुक, 04 नग राउटर, 01 नग केल्क्यूलेटर, सट्टा के हिसाब-किताब का कापी 04 नग, 01 नग एक्सटेंशन बॉक्स तथा 02 नग चारपहिया वाहन कार जुमला कीमती लगभग 1,20,00,000/- रूपये जप्त किया गया था।
उक्त प्रकरण में 3Stumps का संचालन करते समय उपयोग करने वाले कॉल सेंटर के मोबाईल नंबरों एवं बैंक खाताओं का विश्लेषण करने के पश्चात् यह ज्ञात हुआ है कि आरोपी बाबू उर्फ गुलशन खेमानी द्वारा क्रिकेट सट्टा से प्राप्त अवैध पैसों को उपयोग करने हेतु अपने साथी संदीप इसरानी एवं मनसून रजा के माध्यम से इनके बैंक खातो में पैसों को लेकर वापस अपने बैंक खाते में प्राप्त करता था, इसके एवज में बाबू उर्फ गुलशन खेमानी दोनों को कमीशन देता था।

दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कब्जे से 02 नग मोबाईल फोन जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
*गिरफ्तार आरोपी -*
*01. संदीप इसरानी उर्फ गोलू पिता विजय कुमार इसरानी उम्र 40 साल निवासी हाऊसिंग बोर्ड कालोनी मकान नंबर 29 एम आई जी मचेवा थाना महासमुंद जिला महासमुंद।*
*02. मनसून रजा पिता नकी आलम उम्र 23 साल निवासी वार्ड नंबर 13 रजा मस्जिद के पास स्टेशन पारा थाना महासमुंद जिला महासमुंद।*








