
वाहन पर प्रेस या पुलिस लिखवाया तो होगी जेल
पैसे देकर प्रेस कार्ड बनवाने वाले पर जुर्माना लगेगा, सात साल तक की होगी जेल

Raipur chhattisgarh VISHESH : प्रेस या पुलिस लिखकर वाहन चलाना महंगा पड़ सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में निर्देश जारी कर कहा है कि अब यदि कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से अपने वाहन पर प्रेस या पुलिस लिखवाएगा, तो उसके खिलाफ 420 धारा के तहत कार्रवाई होगी।
प्रेस कार्ड होल्डर से पत्रकारिता से संबंधित जानकारी भी पूछी जा सकती है। पैसे देकर प्रेस कार्ड बनाने वाले व्यक्ति को एवं बनवाने वाले व्यक्ति को भारी जुर्माने के साथ साथ 07 साल की कैद भी हो सकती है, साथ ही वाहन जब्त किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 420 के तहत किसी को व्यक्ति को कपटपूर्वक छलना या शारीरिक, मानसिक कष्ट देना, ख्याति संबंधी क्षति पहुंचाना पर कानूनी कार्यवाही निश्चित है l





















