

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है.
सीएम ने कहा है कि ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और ज़रूरत पड़ने पर एनएसए लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि अफ़वाह फैलाने या डर पैदा करने की कोशिश करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के ख़िलाफ़ कठोर कार्रवाई की जाएगी. सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को सभी ज़िलों में ड्रोन गतिविधियों की समीक्षा और निगरानी करने के निर्देश दिए हैं.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों में बीते कई दिनों से रात के समय संदिग्ध ड्रोन देखे जाने का दावा किया जा रहा है. ड्रोन देखे जाने के दावों से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है l स्थानीय लोगों ने दावा करते हुए कहा था कि ये ड्रोन चोरों की मदद करते हैं. हालांकि, पुलिस का कहना है कि ड्रोन और चोरी की घटनाओं के बीच किसी तरह का सीधा संबंध साबित नहीं हुआ है








