हत्या करने के लिए उपयोग में लाए गए वाहनों को नहीं मिलेगी क्षतिपूर्ति : हाई कोर्ट
Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH : बिलासपुर, जब वाहन का उपयोग हथियार की तरह हत्या करने के लिए इस्तेमाल हुआ हो तो क्षतिपूर्ति नहीं मिल सकती है. यह आदेश हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए जारी किया है.बता दें कि संतराम ध्रुव नामक एक ट्रक ड्राइवर ने 2008 की एक रात को अपने ट्रक से दो लोगों को विवाद के बाद कुचल दिया था, जिसमें अशोक सोलंकी और उसके दोस्त रामसेवक की मौत हो गई थी. इस केस में धारा 302 के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी चालक को जेल भेज दिया गया था, जिस पर बाद में निचली अदालत ने सुनवाई करते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी.
मृतकों के परिजनों ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किया था इंश्योरेंस क्लेम – बाद में मृतक अशोक की पत्नी राही सोलंकी और रामसेवक के परिजनों ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ इंश्योरेंस क्लेम पेश किया था, लेकिन परिजनों की अपील बीमा कंपनी ने खारिज कर दी थी. जिसके खिलाफ उन्होंने दुर्घटना मोटर्स दावा कोर्ट में अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए दुर्घटना मोटर दावा कोर्ट ने बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया को 4 लाख 24 हजार रुपए मृतकों को देने का आदेश जारी किया था.