ईसाई आदिवासी महासभा के द्वारा निकाले गये न्याय यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश पारित
RAIPUR CHHATTISGARH VISHESH :
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जशपुर (छ.ग.)
आदेश
जशपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2024
ईसाई आदिवासी महासभा के द्वारा निकाले गये न्याय यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1683 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ० रवि मित्तल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जशपुर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम संहिता 2023 की धारा 163 के तहत् ग्राम बगिया तहसील कांसाबेल जिला-जशपुर के 05 किलो मीटर की परिधि तक आज दिनांक से आगामी आदेश पर्यन्त तक निम्नानुसार आदेश पारित करता है
- उपरोक्त क्षेत्र में आगामी आदेश तक धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस एवं नारेबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियार (अस्त्र-शरत्र) लाठी-डंडा,
नशीला पदार्थ या अन्य कोई खतरनाक प्रदार्थ ले जाने में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। 2. उक्त क्षेत्र में अगामी आदेश तक किसी भी धर्म, सम्प्रदाय, सामाजिक गतिविधि एवं संघ के
सामुहिक प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- उक्त क्षेत्र में आगामी आदेश तक मान. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उच्च ध्वनि प्रदर्शन भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
उपरोक्त आदेश के उल्लघंन किये जाने पर सख्त कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
डॉ० रवि मित्तल कलेक्टर, जिला दण्डाधिकारी, जशपुर छ.ग.