टीम कैट ने डॉ. मनसुख मांडविया , केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा कार्य एवं खेल मंत्री, से मुलाकात कर केन्द्रीय बजट 2024 – 2025 में संसोधन हेतु कैट सी.जी. चैप्टर ने सुझाव दिया – अमर पारवानी

कैट सी.जी. चैप्टर प्रे.वि./07/07/2024-25 दिनांक 27.07.2024

नये टैक्स 3 – 7 लाख पर टैक्स 5 प्रतिशत है। जिसे बढाकर 10 लाख तक किया जाना चाहिए – कैट

Report manpreet singh

Raipur chhattisgarh VISHESH देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेन्द्र दोशी ने बताया कि कैट के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी जी ने नेतृत्व मे कैट का एक प्रतिनिधी मंडल माननीय डॉ. मनसुख मांडविया जी, केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा कार्य एवं खेल मंत्री, से मुलाकात कर केन्द्रीय बजट 2024 – 2025 में संसोधन हेतु कैट सी.जी. चैप्टर का सुझाव दिया।

कैट के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि टीम कैट ने माननीय डॉ. मनसुख मांडविया जी, से मुलाकात कर केन्द्रीय बजट 2024 – 2025 में संसोधन हेतु कैट सी.जी. चैप्टर का सुझाव दिया।

श्री अमर पारवानी एवं श्री जितेन्द्र दोशी ने बताया कि केन्द्रीय वित्तमंत्रीय माननीया श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा विगत दिनों केन्द्रीय बजट 2024-2025 प्रस्तुत किया गया था। उपरोक्त बजट में संसोधन हेतु कैट सी.जी. चैप्टर का सुझाव जो निम्नानुसार हैः-
ऽ न्यू टैक्स रिजिम में मामूली टैक्स रेट में बदलाव किया गया है। नये टैक्स 3 – 7 लाख पर टैक्स 5 प्रतिशत है। जिसे बढाकर 10 लाख तक किया जाना चाहिए।
ऽ न्यू टैक्स रिजिम को बढ़ावा देने के लिए वेतनभोगी कर्मचारियों को मानक कटौती 50 हजार रूपये की बजाय 75 हजार रूपये ( सिर्फ न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए) किया गया है। जिसे बढ़ाकर 1.50 लाख रूपये किया जाना चाहिए।
ऽ शेयरों जैसी वित्तीय प्रतिभूतियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़कर 12.5 प्रतिशत हो गया है। (23 जुलाई से प्रभावी) (धारा 112 ।ए 115 ।ठए 115 ।ब्ए 115 ।ब्।ए 115 ।क्ए 115 म् को कवर किया गया) और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर की दर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गई है। (धारा 111 ।) इस प्रकार के निवेश के कारण निवेश में कमी आएगी इसलिए इसे पूर्व की तरह रखा जाए।
ऽ धारा 112 के तहत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर की दर 20 प्रतिशत के मुकाबले घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दी गई है, लेकिन धारा 48 के दूसरे प्रावधान द्वारा प्रदान किया गया इंडेक्सेशन लाभ उपलब्ध नहीं है। (लागू 24/07/2024) इस प्रकार के प्रावधान से आम जनता पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ निवेश में कमी आएगी, इसे पूर्व की तरह रखा जाएगा।

माननीय मंत्री जी उपरोक्त सुझाव का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और कैट टीम को सकारात्मक आसवासन दिया ।

माननीय डॉ. मनसुख मांडविया जी से मुलाकात में कैट एवं युवा टीम के पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे :- जितेन्द्र दोशी, मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, सुरिन्द्रर सिंह, भरत जैन, अवनीत सिंह, मुकेश मोटवानी, राकेश ओचवानी, निलेश मुंदडा, प्रीतपाल सिंह बग्गा, नागेन्द्र तिवारी, मोहन वर्ल्यानी, परविन्द्रर सिंह, शैलेन्द्र शुक्ला, बीएस परिहार, एवं अखिलेश शर्मा आदि।
धन्यवाद
सुरिन्द्रर सिंह
प्रदेश महामंत्री
7000147979

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