राजधानी रायपुर सिविल लाईन स्थित पुलिस कन्ट्रोल रूम के सभाकक्ष में रायपुर के विभिन्न होटल, ढ़ाबा, लॉज, कैफे, रेस्टोरेंट एवं बार संचालकों की बैठक हुई : निर्धारित समय पर खोलने बंद करने दी गई समझाइश

Report manpreet singh

Raipur chhattisgarh VISHESH रायपुर। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा सिविल लाईन स्थित पुलिस कन्ट्रोल रूम के सभाकक्ष में रायपुर के विभिन्न होटल, ढ़ाबा, लॉज, कैफे, रेस्टोरेंट एवं बार संचालकों की बैठक ली गई। बैठक में अतिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक मयंक गुर्जर (भा.पु.से.), नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन मनोज ध्रुव तथा रायपुर के विभिन्न होटल, ढ़ाबा, लॉज, कैफे, रेस्टोरेंट एवं बार के संचालकगण उपस्थित रहें।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बार संचालकों को बार को समय से बंद करने, बार एवं क्लब के नियमों का सख्ती से पालन करने, साथ ही होटल, ढ़ाबा, लॉज, कैफे, रेस्टोरेंट एवं बार के संचालकों को किसी भी प्रकार का सूखा नशा यथा कोकिन, एम डी एम ए, ब्राउन शुगर सहित अन्य नशीली पदार्थो का उपयोग किसी भी संचालक की जानकारी में हो रहीं है।

ऐसे संचालकों के विरूद्ध सक्त कार्यवाही करने कहा गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कहा गया कि किसी भी संस्थान में किसी प्रकार का हुडदंग होने पर संचालक की भी जवाबदारी तय की जाएगी, इसलिये पर्याप्त संख्या में बाउंसर व सुरक्षा गार्ड रखें, ताकि हुडदंग या अन्य परिस्थिति को आसानी से कंट्रोल किया जा सके। संस्थानों में किसी भी प्रकार की घटना को बढ़ावा देने वाली चीजें नहीं होनी चाहिये। बार के अंदर किसी भी प्रकार की अश्लील म्यूजिक का उपयोग नहीं होना चाहिये और ना ही कोई हुडदंग, क्योंकि विडियो के माध्यम से लगातार ऐसी चीजे पुलिस के पास पहुंच रहीं है। बार में महिलाये भी जाती है, इस हेतु महिला बाउंसर/गार्ड भी ऐसे संस्थानों में रखें जाये। प्रतिष्ठानों के अंदर किसी भी प्रकार के आग व स्पार्कल गन का प्रदर्शन करने का विडियो वायरल होने पर संचालक के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से अग्नि शमन के उपकरण होने चाहिये।

प्रायः देखने में आ रहा है कि रेस्टोरेंट, बार, ढ़ाबा, होटल एवं कैफे के संचालक निर्धारित समय के बाद भी बाहर से शटर गिराकर अंदर से प्रतिष्ठानों को संचालित करते है, जो अनुचित है समय पश्चात ऐसा करते पाये जाने पर उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति लायसेंसी पिस्टल रखा है एवं शराब का नशे में है या सेवन कर रहा है तो इसी जानकारी वहां के स्टॉफ / प्रतिष्ठान के संचालक द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दिया जाये। हाईवे के ढ़ाबा एवं रेस्टोंरेट के बाहर सर्विस रोड में वाहन पार्किंग करायी जाती है, ऐसे प्रतिष्ठान वाहनों की पार्किंग की समुचित व्यवस्था करें। ढ़ाबा संचालकों द्वारा बाहर वाहनों में बैठाकर लोगों को शराब पीने हेतु सामग्री उपलब्ध करायी जाती है, जो अनुचित है, ऐसे करते पाये जाने पर ढ़ाबा संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उक्त प्रतिष्ठानों में किसी भी प्रकार की हुडदंग वाली विडियो यदि पुलिस को प्राप्त होगी उस पर पुलिस द्वारा स्वमेव कार्यवाही की जाएगी।

होटल/लॉज में पहचान पत्र के बिना किसी को भी नहीं रूकने नहीं दिया जावे, अपने प्रतिष्ठानों में सुचारू रूप से सी.सी.टीव्ही. कैमरे लगाए जावे जिसमें फुटेज की क्षमता अधिक से अधिक हो। होटल/लॉज मंे रूकने वाले सभी कस्टमर/गेस्ट की जानकारी अनिवार्य रूप से ली जावें। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट कहा है कि यह मीटिंग जानकारी/चेतावनी/निर्देश वाली मीटिंग है। जिसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है, यदि किसी प्रतिष्ठानों द्वारा किसी भी नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी

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