दस्तावेज खोने, क्षतिग्रस्त होने पर बैंक की जिम्मेदारी : कर्ज पूरा होने के 30 दिन में संपत्ति पेपर दें, वर्ना रोज 05 हजार जुर्माना
🎊आरबीआई ने संपत्ति कागजात लौटाने के लिए 30 दिन की समयसीमा तय की
🎊होम लोन के मामले में बैंकों को हिदायत
Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH रायपुर /मुंबई , भारतीय रिजर्व बैंक ने होम लोन लेने वालों को बड़ी राहत ।आरबीआई ने संपत्ति कागजात लौटाने के लिए 30 दिन की समयसीमा तय की है। इसके बाद कर्ज देने वाले संस्थान को प्रति दिन 5 हजार रुपए के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा। अब अगर लोन चुका देने के बाद बैंक, एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स लौटाने में देरी करती हैं तो उन्हें ग्राहकों को जुर्माना देना होगा। दस्तावेज वापस करने की प्रक्रिया के नाम पर बैंक और वित्तीय संस्थान किसी प्रकार का शुल्क भी नहीं ले सकेंगे।
आरबीआई के नए निर्देश में कहा गया है कि अब बैंक या वित्तीय संस्थान के यदि कर्जदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को दस्तावेज देने होंगे। यदि बैंक या अन्य रेगुलेटेड एंटिटीज रजिस्ट्री के कागजात या ओरिजिनल दस्तावेज खो देते हैं, तो फिर से कागजात निकलवाने में बैंक को ही ग्राहक की मदद करनी होगी और इस पर आने वाला खर्च भी उठाना होगा।
यह खर्च मुआवजे के अतिरिक्त होगा।लिए जारी किए गए ऋण स्वीकृति पत्र में अचल / मूल संपत्ति दस्तावेजों की वापसी की समयसीमा और उस स्थान का उल्लेख करना होगा, जहां से ग्राहक को इन दस्तावेजों को लौटाना है