मोटर वाहन नियमावली में संशोधन की अधिसूचना जारी
Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH : नई दिल्ली, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सामान- मोटर वाहन नियमावली में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के जरिए वाहनों के कागजात के रखरखाव की व्यवस्था लागू करने के लिए यह संशोधन किए गए हैं। अधिसूचना पहली अक्टूबर से प्रभावी होगी।
मंत्रालय ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के इस्तेमाल और ई-निगरानी से देश में यातायात नियमों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा। इससे वाहन चालकों की परेशानी दूर होगी और नागरिकों के लिए सडक परिवहन सुगम होगा। इन संशोधनों के तहत सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने की जरूरत पूरी करने के लिए चालान और पोर्टल की परिभाषा शामिल की गई है। इससे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और कानून लागू करने की व्यवस्था और सुदृढ़ होगी।
लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अवैध ठहराए गए या रद्द किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का ब्योरा पोर्टल पर उपलब्ध होगा। ऐसा रिकार्ड नियमित आधार पर पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरह रिकार्ड का रखरखाव इलेक्ट्रानिक रूप से हो सकेगा और वाहन चालक के व्यवहार की निगरानी रखी जा सकेगी। मंत्रालय ने कहा कि इलेक्ट्रानिक के साथ व्यक्तिगत रूप से प्रमाणपत्र जमा कराने और प्राप्त करने, ऐसे कागजात की वैधता और इन्हें जारी करने तथा निरीक्षण करने की मुहर और अधिकारी की पहचान भी दर्ज की जाएगी।