आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्यवाही राजधानी रायपुर के दस ‘ होटल & बार ’ के लाइसेंस मात्र 01 दिन के लिए सस्पेंड
Report manpreet singh
RAIPUR chhattisgarh VISHESH : रायपुर, कलेक्टर रायपुर डॉ. एस. भारतीदासन के निर्देश पर रायपुर के होटल बारों की विशेष जांच आबकारी विभाग द्वारा की गई थी। बार में गंभीर अनियमितता मिलने पर विभागीय प्रकरण कायम किया गया था lजिस पर कलेक्टर रायपुर ने निर्णय देते हुए दस बार अनुज्ञप्तियों (एफ.एल. 3) को एक दिवस के लिये निलंबित कर दिया है।गंभीर अनियमितता की श्रेणी में निर्धारित समय बाद भी बार खुला रखना, एक से अधिक काउंटर संचालित करने, एक समय में काउंटर पर एक लेबल का एक से अधिक बोतल खुले रखने के प्रकरण शामिल हैं।निलंबन होने वाले एफ.एल. 3 बार क्रमशः (1) होटल मेलरोज (2) होटल योगी (3) होटल शीतल इंटरनेशनल (4) होटल मधुशाला (5) होटल सीरॉक (6) होटल सूर्या (7) होटल सेंटर पाईट (8) होटल मेट्रो (9) होटल क्रास रोड एवं (10) टेन डाउनिंग स्ट्रीट है।निलंबन अवधि का सम्पूर्ण राजस्व लायसेंसी द्वारा देय होगा तथा लायसेंस निलंबन के लिये किसी प्रकार के प्रतिकर पाने या उसके संबंध में चुकाई गई किसी फीस या निक्षेप के प्रतिदाय का हकदार नही होगा।