दोपहिया पर दो और चारपहिया में तीन बैठे मिले तो भरना पड़ेगा जुर्माना,दुकानदारों पर भी होगी कार्यवाही

Report manpreet singh 

Raipur chhattisgarh VISHESH   :  रायपुर,  कोरोना वायरस(कोविड-19) के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के संबंध में समय-समय पर राज्य शासन ने निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में कलेक्टर डॉ.एस. भारतीदासन ने नियमों का पालन नहीं करने वालों पर अर्थदंड स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय स्वशासी निकायों द्वारा अधिरोपित करने के आदेश दिए हैं। इसके अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मास्क या अन्य तरीकों से चेहरा नहीं ढका मिलने और थूकने पर अर्थदण्ड अधिकतम 100 रुपए, सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक विचरण या सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का उल्लंघन करते मिलने पर अर्थदंड प्रति व्यक्ति 200 रुपए वसूला जाएगा। इसी तरह दो चक्का वाहनों पर एक से अधिक सवारी मिलने पर अर्थदंड अधिकतम 200 रुपए और चार चक्का वाहनों में ड्राइवर के पिछली सीट पर एक अतिरिक्त सवारी हो सकती है,यदि इसके अतिरिक्त सवारी होने पर या सामने की सीट पर सवारी होने पर अर्थदंड अधिकतम 200 रुपए वसूल किया जाएगा। इसी तरह छूट प्राप्त दुकानों और संस्थानों की ओर से मास्क का उपयोग नहीं करने पर और अनावश्यक विचरण या सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का उल्लंघन करने पर पहली बार अर्थदंड अधिकतम 500 रुपए और दूसरी बार अधिकतम 1000 रुपए वसूल किया जाएगा। इसके बाद भी पुनरावृत्ति होने पर दुकान संचालन की छूट समाप्त कर दी जाएगी। उपरोक्त अर्थदंड के अतिरिक्त विभिन्न प्रभावी अधिनियम और नियमों के अंतर्गत अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी

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