पराठे के बाद अब पॉपकार्न पर देना होगा 18 फीसदी GST, सामान्य से खास क्लब में शामिल

रिपोर्ट मनप्रीत सिंह 

रायपुर छत्तीसगढ़ विशेष : नईदिल्ली , देश में खाने की ज्यादातर चीजों पर जीएसटी 5 फीसदी तय की गई है, लेकिन अब पॉपकॉर्न को सामान्य खाने से हटाकर खास क्लब में शामिल किया गया है। पॉपकॉर्न पर भी 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगाया गया है। हाल ही में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की कर्नाटक पीठ ने पराठे पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था। वहीं मक्के के पैकेट पर 5 फीसदी की दर से ही GST लगेगा।   मामले में पॉपकॉर्न बनाने वाली एक कंपनी ने एएआर से अपील की है कि उसके उत्पाद पर पांच फीसदी की दर से ही जीएसटी लगे, क्योंकि इसमें कॉर्न है, जो अनाज का ही एक प्रकार है। देश में अनाजों पर पांच फीसदी जीएसटी लगता है। हालांकि एएआर ने अपील ठुकरा दी और पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया। खाने के ज्यादातर पदार्थ जो कि प्रोसेस्ड नहीं होते और आवश्यक हैं, उन पर जीएसटी की कोई दर नहीं लगती है। प्रोसेस्ड फूड पर पांच फीसदी, 12 फीसदी और 18 फीसदी तक का टैक्स लगता है। उदाहरण के लिए समझें कि पापड़, ब्रेड पर कोई जीएसटी नहीं लगता लेकिन पिज्जा ब्रेड पर पांच फीसदी जीएसटी लगता है।

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