आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व CMHO डॉ. आरएल घृतलहरे को 07 साल की सजा के साथ 10 लाख रुपए के जुर्माना
Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH जांजगीर 3 जनवरी 2022। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व CMHO को 7 साल की जेल की सजा सुनायी गयी है। जांजगीर के विशेष न्यायालय ने पूर्व CMHO डॉ. आरएल घृतलहरे को 7 साल की सजा के साथ-साथ 10 लाख रुपए के जुर्माना की सजा सुनायी है। मामला 2012 का है। लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में एंटी करप्शन व्यूरो ने कार्रवाई की थी और करोड़ों की सम्पत्ति का खुलासा हुआ है।
एसीबी ने प्रकरण को जांजगीर के विशेष न्यायालय में पेश किया था। जिसकी आज सुनवाई हुई और पूर्व सीएमएचओ डॉ. आरएल घृतलहरे को विशेष न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश जून ने 7 साल की सजा सुनाई है, वहीं 10 लाख का जुर्माना भी किया है।