जिम और योग सेंटर के लिए जारी हुई केंद्र सरकार की गाइडलाइन, इस एप के बिना नहीं मिलेगी एंट्री
Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH : जिम और योग सेंटर के लिए जारी हुई केंद्र सरकार की गाइडलाइन, इस एप के बिना नहीं मिलेगी एंट्री lकेंद्र सरकार की तरफ से सोमवार को जिम और योग सेंटरों को खोलने की के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। इस वक्त देश कोरोना के संकट से गुजर रहा है। ऐसे में लॉकडाउन के बाद देश अब अनलॉक प्रकिया के तहत खुल रहा है। इसी कड़ी में सरकार हर बंदिश को धीरे-धीरे एक एक चरण में हटा रही है। अनलॉक तीन (Unlock 3) के तहत सरकार ने जिम और योग सेंटरों को पूरी तरह से खोलने की आजादी दे दी है, हालांकि इसके लिए कुछ गाइड लाइन जारी की गई है। आइए जानें इसकी पूरी डिटेल।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिम और योग सेंटरों के लिए कुछ नियम बनाए हैं इन नियमों का पालन करने के बाद ही जिम या योग सेंटर में जाकर आप एक्सरसाइज कर सकेंगे। इन नियमों में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप होना चाहिए। वहीं शारीरिक दूरी का विशेष ख्याल रखना होगा। यह भी हिदायत दी गई है कि जितना ज्यादा जरूरी हो उतना वाइजर पहनें। कोशिश यह करने के लिए कहा गया है कि वायइजर पहन कर ही एक्सरसाइज करें।
इधर सरकार ने अपने जारी आदेश में यह साफ कर दिया है कि जो भी जिम या योग सेंटर हॉट-स्पॉट एरिया में आते हैं उन्हें फिलहाल बंद रखा जाएगा। वहीं केंटेंमेंट जोन से बाहर वाले जिम को खोलने से पहले सरकार के आदेशों का पूरी तरह पालन करना होगा। स्पा और स्टीम बाथ जैसे सेंटरों को अभी खोलने की अनुमति नहीं मिली है। सरकार के आदेश में स्विमिंग पूल को भी खोलने की इजाजत नहीं मिली है।
सरकारी निर्देश में जिम मालिकों के लिए एक निर्देश साफ तौर पर लिखा गया है कि कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए जिम की मशीनों को इस तरह से रखा जाए कि जिसमें शारीरिक दूरी के नियम का पालन हो। इसमें यह भी लिखा है कि एक्सरसाइज वाली जगह पर प्रतिवर्ग मीटर चार लोग ही हो। वहीं, गर्भवती महिलाओं और दस साल से कम उम्र के बच्चों को जिम का उपयोग बंद स्थानों में नहीं करने की सलाह दी जाती है।
कोविड-19 (COVID-19) के प्रसार को रोकने के लिए योग संस्थानों और व्यायामशालाओं में किए जाने वाले विशिष्ट उपायों के अलावा अपनाए जाने वाले विभिन्न सामान्य एहतियाती उपायों की रूपरेखा तैयार कर लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए कहा गया है। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि इस तरह की सभी सुविधाओं के प्रवेश बिंदु पर, हाथ की स्वच्छता (सेनिटाइज़र डिस्पेंसर) और थर्मल स्क्रीनिंग प्रावधान होना अनिवार्य है।