कर्नाटक वक़्फ़ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखाया, जिस पर यथास्थिति बहाल रखने का आदेश जारी….. अब कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश पूजा नहीं होगी

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Report manpreet singh

Raipur chhattisgarh VISHESH कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश पूजा नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया है.आज के आदेश में जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, “बुधवार और गुरुवार को ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी की पूजा आयोजित नहीं की जाएगी.”मामले की अगली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर की तारीख तय की है.

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को मामला सुलझाने के लिए हाई कोर्ट से संपर्क करने को कहा है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “कुछ दिनों तक यथास्थिति बरकरार रखी जाए. आप गणेश पूजा कहीं और भी कर सकते हैं. हाई कोर्ट के पास वापस जाएं.”कर्नाटक हाई कोर्ट ने यहाँ गणेश चतुर्थी पूजा की अनुमति दे दी थी. इसके बाद कर्नाटक वक़्फ़ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया.

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