निगम जोन 4 के जोन कमिश्नर विनय मिश्रा ने जोन नगर निवेष विभाग की ओर से होलीक्रास बैरनबाजार के प्रबंधक को अनुमति विरूद्ध निर्माण कार्य किये जाने पर नोटिस जारी की
Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH : रायपुर, नगर निगम रायपुर के जोन 4 के जोन कमिश्नर विनय मिश्रा ने जोन नगर निवेष विभाग की ओर से जोन 4 के तहत आने वाले पंडित भगवती चरण शुक्ल वार्ड क्रमांक 57 के तहत बैरनबाजार स्थित होलीक्रास स्कूल के प्राचार्य/प्रबंधक को नगर पालिक निगम से प्राप्त अनुमति के विरूद्ध किये जा रहे निर्माण कार्य को लेकर धारा 307 (2) (अ) के तहत नोटिस जारी की है।
इस संबंध में नगर निगम जोन 4 के जोन कमिश्नर विनय मिश्रा ने बताया कि नगर निगम जोन 4 के पंडित भगवतीचरण शुक्ल वार्ड के बैरन बाजार स्थित होलीक्रास स्कूल प्रबंधक /प्राचार्य को नगर निगम जोन 4 नगर निवेष विभाग की ओर से नगर पालिक निगम रायपुर से प्राप्त अनुमति के विरूद्ध बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल पर निर्माण कार्य करते हुए नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 293 (प) (पप) व 302 का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी की है। जोन 4 कमिष्नर ने बताया कि इस संदर्भ में पूर्व में होलीक्रास स्कूल प्रबंधक को नोटिस तामिल की गई थी। किंतु उनके द्वारा निर्माण कार्य को बंद कर जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस पर निगम जोन 4 नगर निवेश विभाग की ओर से जोन 4 के जोन कमिश्नर ने होलीक्रास स्कूल बैरन बाजार के प्रबंधक/प्राचार्य को दिनांक 10 सितम्बर 2020 को सुबह 11 बजे जोन 4 के नगर निवेश विभाग कार्यालय में स्वयं या अपने अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित कारण बताने निर्देष दिये है कि क्यो न उनके द्वारा अनुमति विरूद्ध किये गये निर्माण को नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 (3) के तहत हटा दिया जाये। जोन 4 कमिश्नर ने कहा कि संबंधित होलीक्रास स्कूल बैरनबाजार प्रबंधक/प्राचार्य द्वारा समाधानकारक जवाब प्रस्तुत न किये जाने की दशा में अथवा कोई जवाब प्रस्तुत न करने की दषा में प्रकरण में संबंधित उक्त निर्माण को दिनांक 10 सितम्बर 2020 के पश्चात बिना किसी अतिरिक्त सूचना के नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा हटा दिया जायेगा तथा इस पर होने वाले व्यय की वसूली संबंधित से की जायेगी। ऐसी दशा में इस प्रकरण में सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित की होगी ।