कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने अधिकारियों को आदेशों का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश, आज शाम 06 बजे से थमा चुनावी शोर-गुल
Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने अधिकारियों को आदेशों का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश
कवर्धा, 24 अप्रैल 2024। भारत निर्वाचन आयोग के अनुपालन में लोकसभा निर्वाचन 2024 में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आज शाम 06 बजे चुनावी शोर-गुल थमेगा। जिसको ध्यान में रखते हुए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। मतदान दिवस के 48 घंटा पूर्व किसी भी मतदान केन्द्र के 200 मीटर परिधि में चुनावी प्रचार-प्रसार, राजनीतिक दल का प्रवेश निषेध रहेगा। निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, अधिकृत अधिकारी, पुलिस अधिकारी को छोड़कर मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में मोबाईल फोन, वायरलेस आदि की अनुमति नहीं होगी। निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 बी अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र के आसपास शस्त्र धारण नहीं किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने बताया कि एक प्रत्याशी द्वारा अधिकतम 03 वाहन प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जिसमें 01 वाहन प्रत्याशी के लिए 01 वाहन एजेन्ट के लिए एवं 01 वाहन प्रत्याशी के कार्यकर्ता के लिए रहेगा। एक वाहन में अधिकतम 05 व्यक्ति की ही (वाहन चालक सहित) अनुमति होगी। यदि प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र में उपस्थित नहीं है तो, प्रत्याशी की वाहन को अन्य व्यक्ति उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। अन्य नेताओं को किसी भी प्रकार की वाहन की अनुमति नहीं होगी। निजी वाहन की उपयोग सिर्फ वाहन मालिक के द्वारा किया जाएगा, निर्वाचन में उपयोग नहीं किया जाएगा। मतदाताओं को लाने अथवा ले जाने के लिए निजी वाहन की अनुमति नहीं होगी। निजी वाहन का उपयोग वाहन मालिक के द्वारा स्वयं या परिवार को मतदान केन्द्र ले जाने की अनुमति होगी, लेकिन 200 मीटर की परिधि में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतदान के अंतिम 48 घंटों के दौरान शराब की दुकाने बद रहेंगी।
जारी आदेश में बताया गया है कि आवश्यक सेवाओं जैसे हॉस्पिटल वाहन, एम्बुलेंस, दुग्ध वाहन, पानी टैंकर आवश्यक विद्युत सेवा, पुलिस वाहन एवं निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारी को ही वाहन की अनुमति होगी। सार्वजनिक वाहन का उपयोग बीमार एवं दिव्यांग व्यक्ति के द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए किया जा सकेगा। सरकारी अधिकारी द्वारा उपयोग किये जा रहे वाहन केवल ड्यूटी स्थल जाने के लिये उपयोग किया जाएगा। मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में प्रचार संबंधी किसी भी प्रकार की पोस्टर/बैनर नहीं होगा। मतदाताओं के सहयोग के लिए बीएलओ को मतदान केन्द्र के बाहर तैनात किया जाएगा।
मतदान केन्द्र में मोबाईल फोन, सैल्युलर फोन और किसी भी तरह की इलेक्ट्रानिक डिवाइस ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। मतदान केन्द्र या उसके 100 मीटर के भीतर ऐसे टोपी, शॉल, बैज, प्रतीक आदि की अनुमति नहीं होगी, जिस पर राजनीतिक दल, उम्मीदवारों या राजनीतिक नेताओं के नाम और उनके नारे, प्रतीक या उनका सचित्र प्रतिनिधित्व हो, जो किसी चुनाव लड़ने के लिए प्रचार के लिए हो सकते है उन्हें समान हो सकते हैं, अनुमति नहीं दी जाएगी