नए ई-कॉमर्स कानून से ग्राहकों की मिलेगी बढ़ी सहूलियत, कंपनियां नहीं कर पाएंगी किसी भी चीज के दाम में हेरफेर

Report manpreet singh 

Raipur chhattisgarh VISHESH : नए ई-कॉमर्स कानून मे सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) के तहत नए ई-कॉमर्स नियमों को लागू किया है. ये नियम डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म (new e-commerce rules) के तहत बेचे जाने वाले सभी सामानों के लिए हैं. नए मानदंड को उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 का नाम दिया गया है. नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए रूल्स बनाए गए हैं. इन रूल्स के तहत खुदरा विक्रेताओं को आसान रिटर्न की सुविधा मिलेगी, ग्राहकों की शिकायतों का पता लग पाएगा और व्यापारियों के साथ भेदभाव नहीं होगा.

उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और ग्राहकों को सुरक्षा देने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 इसी सोमवार को लागू हुआ है. ई-कॉमर्स नियम सभी इलेक्ट्रॉनिक खुदरा विक्रेताओं पर लागू होंगे, चाहे वे भारत में पंजीकृत हों या विदेशों में, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को एक वीडियो-सम्मेलन में कहा था. ई-कॉमर्स संस्थाएं जो इन नियमों का पालन नहीं करेंगी वह दंडात्मक कार्रवाई का सामना करेंगी, मंत्री ने कहा.

ई-टेलर्स को अनिवार्य रूप से रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी और गारंटी, डिलीवरी और शिपमेंट, भुगतान के तरीके और ग्राहकों की शिकायत का निवारण, और किसी भी अन्य समान जानकारी के बारे में विवरण प्रदर्शित करना होगा. इस नियम के आने के बाद अब कंपनियां वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में हेरफेर नहीं कर सकती हैं

ऑर्डर कैंसिल करने पर कोई चार्ज नहीं

नए नियमों के मुताबिक अब ऑर्डर कैंसिल करने पर चार्ज नहीं लगेगा. शिकायत के लिए नोडल ऑफिसर की तैनाती जाएगी. एक निश्चित टाइम लिमिट में शकायत का निपटारा कर देना होगा. गलत या लुभाने वाली प्राइस और हिडेन चार्ज पर रोक की तैयारी की जा रही है. इसके साथ ही प्रोडक्ट की फर्जी रेटिंग या रिव्यू पर भी लगाम लगेगी. घटिया रिफंड, एक्सचेंज, गारंटी, वारंटी जैसे सभी डिटेल भी ग्राहक को मुहैया कराने होंगे. ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए अब प्रोडक्ट के ‘कंट्री ऑफ ओरिजिन’ का जिक्र अनिवार्य होगा.

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