कर्नाकट वक़्फ़ बोर्ड का दावा ईदगाह मुसलमानों की संपत्ति और इस पर किसी और धर्म के कार्य की इजाज़त नहीं दी जा सकती, को दरकिनार करते कर्नाटक हाईकोर्ट ने हुबली शहर की ईदगाह में गणेश पूजा की इजाज़त दी, जिसके चलते बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई
Raipur chhattisgarh VISHESH
Report manpreet singh कर्नाटक हाईकोर्ट ने हुबली शहर की ईदगाह में गणेश पूजा की इजाज़त दी. इसे लेकर विवाद भी हुआ. कर्नाकट वक़्फ़ बोर्ड का दावा था कि ये ईदगाह मुसलमानों की संपत्ति है और इस पर किसी और धर्म के कार्य की इजाज़त नहीं दी जा सकती.लेकिन अपने आदेश में कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि ये संपत्ति वक़्फ के रूप में दर्ज नहीं है.कोर्ट ने हुबली-धारवाड़ नगर निगम (एचडीएमसी) की ओर से हिंदू संगठनों को ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की इजाज़त देने वाले आदेश को बरकरार रखा.कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस अशोक एस किनागी ने अपने आदेश में कहा, “इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं है कि ये संपत्ति नगर निगम की है.”साल 2010 में, सप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में हुबली ईदगाह को एचडीएमसी की संपत्ति माना था.